देवेंद्र दरडा को नहीं मिली विदेश जाने की इजाजत
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पटियाला हाउस की सीबीआइ अदालत ने व्यवसायी देवेंद्र दरडा की उस याचिका क
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :
पटियाला हाउस की सीबीआइ अदालत ने व्यवसायी देवेंद्र दरडा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने व्यावसायिक कारणों से दुबई व केन्या जाने की इजाजत मांगी थी। विशेष सीबीआइ जज भरत पराशर ने याचिका को ठुकराते हुए कहा कि बार-बार पूर्व सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा के घर जाकर उनके खिलाफ कोयला घोटाला मामले में चल रही जांच को प्रभावित करने से संबंधित आरोपों की जांच अभी लंबित है।
अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआइ के पूर्व विशेष निदेशक एमएल शर्मा के नेतृत्व में रंजीत सिन्हा व कोयला घोटाले में आरोपी राज्यसभा सांसद विजय दरडा और उनके बेटे देवेंद्र दरडा के बीच हुई मुलाकातों की जांच अभी चल रही है। आरोप सामने आने के बाद अलग से जांच बैठाई गई थी। ये सभी मुलाकातें रंजीत सिन्हा के घर पर कोयला घोटाले में जांच अधिकारी की गैर मौजूदगी में हुई थी। आरोप लगाए गए थे कि इन बैठकों का मकसद आरोपियों को फायदा पहुंचाना था। मिलीभगत कर मामले को रफा-दफा करने का प्रयास किया गया।
भरत पराशर की अदालत ने 7 दिसंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें रंजीत सिन्हा के घर से बरामद हुआ विजिटर रजिस्टर सील बंद कर जांच अधिकारी एमएल शर्मा को देने की बात कही गई थी। अदालत ने कहा कि 8 से 12 सप्ताह के बीच एमएल शर्मा को जांच पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसे स्थिति में मेरा मनाना है कि फिलहाल देवेंद्र दरडा को विदेश जाने की इजाजत देना न्यायसंगत नहीं होगा।
देवेंद्र दरडा ने 22 दिसंबर से 2 जनवरी तक व्यवसाय के सिलसिले में दुबई व केन्या जाने की इजाजत मांगी थी। दरडा की तरफ से पेश हुए वकील ने अदालत के समक्ष कहा था कि अब तक जांच अधिकारी ने उन्हें पेश होने के लिए एक बार भी नहीं बुलाया है। वे जांच अधिकारी से नोटिस मिलने पर 48 घंटे के भीतर ही उनके समक्ष पेश होने का लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं।
सीबीआइ के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि एमएल शर्मा कई बार जांच अधिकारी को मिलने के लिए बुला चुके हैं, लेकिन सिन्हा के घर के बाहर मौजूद विजिटर रजिस्टर अब तक उपलब्ध नहीं होने के चलते जांच आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब एमएल शर्मा को रजिस्टर मिल चुका है। ऐसे में अब विदेश जाने की इजाजत देने से तेज गति से जांच के आगे बढ़ने में अवरोध पैदा होंगे।
विजय दरडा व देवेंद्र दरडा छत्तीसगढ़ के फतेपुर ईस्ट में में जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को कोयला ब्लॉक दिलाने के मामले में आरोपी हैं। इस मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता व दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी केएस करोपाह व केसी समरिया सहित कंपनी के सदस्य आरोपी हैं।